अलीगढ़, दिसम्बर 18 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गभाना क्षेत्र में चार साल पहले दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दो भाईयों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि गभाना क्षेत्र के गांव खिजरपुर निवासी ऊषा देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना 21 अप्रैल 2021 को रात 10 बजे की है। वह अपने बेटे सौरभ के साथ घर पर थीं। तभी सूचना मिली कि उनके छोटे बेटे गोपी के साथ सूरजपाल खटीक की दुकान पर झगड़ा हो रहा है। वह बेटे सौरभ के साथ दुकान के पास पहुंचीं तो गांव के शिव दत्त उर्फ शिविया व उसका भाई पंकज गोपी पर चाकू से प्रहार कर रहे थे। उस पर चार-पांच वार किए, जिससे उसका आंत तक बाहर आ गईं। भीड़ इकट्ठा होने पर मुल्जिम...