दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी को जमानत नहीं
रांची, अगस्त 10 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सोमवार को शराब पीने के विवाद में दोस्त की हत्या करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बुद्धदेव सेठ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 12 मई से न्यायिक हिरासत में है। मामला बुंडू थाना कांड संख्या 38/2026 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, शराब पीने की आदत को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने मारपीट की, उसे जमीन पर गिरा दिया और काफी देर तक उसकी गर्दन दबाए रखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है।
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