सिद्धार्थ, अप्रैल 5 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के आरोपी को दो वर्ष 15 दिन की कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गोल्हौरा पुलिस ने क्षेत्र के करही गांव निवासी अनारुल्लाह पुत्र औलाद पर धारा 3(1), 2(बी), 17 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित को दो वर्ष 15 दिन की कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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