सीतामढ़ी, अक्टूबर 1 -- सीतामढ़ी। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को आरोपी मो. साहिल उर्फ साहिल आलम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (छह) सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अशोक कुमार मांझी की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) गिरजा वर्मा ने अदालत में पक्ष रखा। मामला वर्ष 2025 का है। जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की ट्यूशन पढ़ने गयी थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था। मामले को लेकर रुन्नीसैदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।

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