बांदा, अप्रैल 21 -- बांदा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को पांच साल पहले 10 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में सजा समेत 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में है। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित के पिता ने मटौंध थाने मे आठ जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल बताया कि उसका 10 वर्षीय बेटा छह जनवरी को सुबह सात बजे घर से खड्डी तिगैला ...