आगरा, जून 11 -- न्यू आगरा क्षेत्र के एक मामले में फैसले के बाद पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित शैलू शर्मा पुत्र शंकर शर्मा निवासी गढ़ी भदौरिया सरस्वती नगर का आरोप है कि वर्ष 2022 में एक जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया था। जिसमें एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि दूसरा आरोपी शाहिद बेग दोष मुक्त हो गया। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय परिसर में ही आरोपी शाहिद बेग ने उसके साथ गाली गलौज की। खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तू क्या कर पाया मेरा, मैं तो बाहर रहूंगा। अपने भाई की पैरवी करके बेल करा लूंगा। तेरा ऐसा हाल करूंगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा, इतनी गोलियां पड़ेंगी। आरोप है कि घटना के समय मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे। जिन्हों ने ये बात सुनी। पीड़ित की तहरीर पर न्यू आगरा पुलिस ने...