श्रावस्ती, दिसम्बर 22 -- श्रावस्ती। लड़कियों के साथ अश्लील इशारे करने वाले दोषी को न्यायालय उठने तक के अवधि का कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आशीष कुमार उर्फ गोलू गुप्ता पुत्र मोतीलाल निवासी नासिरगंज थाना सोनवा के विरुद्ध वर्ष 2023 में सोनवा थाने में महिलाओं के साथ अश्लील इशारे करने व गाना गाकर परेशान करने के अपराध में मामला दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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