गिरडीह, दिसम्बर 18 -- गिरिडीह। दोषी ठहराये जाने के बाद अदालत से फरार हुए कुरैशी मोहल्ला निवासी मिठु उर्फ सोहराब कुरैशी की मुसीबत बढ़ गयी है। मिठु के विरूद्ध दोषी करार के बाद अदालत से फरार होने के आरोप में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। यह प्राथमिकी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह की अदालत के लिपिक रामचन्द्र साव की शिकायत पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 दिसंबर 2025 को संध्या चार से साढ़े चार बजे के बीच अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या 128/22 गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 80/20 में अभियुक्त मिठु उर्फ सोहराब कुरैशी का निर्णय सुनाया गया। इसमें उसे दोषी पाया गया। निर्णय सुनाने के बाद न्यायालय कक्ष की हाजत से न्यायिक अभिरक्षा से वह भाग गया। काफी खोजबीन तथा पुकारा गया परंतु वह नहीं मिला।...