दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई सजा, अर्थदंड भी
आगरा, अगस्त 13 -- न्यायालय ने तीन मुकदमों के पांच अभियुक्तगण को दंडित किया गया। न्यायालय ने सहावर थाने में दर्ज हुए मामले में तीन दोषियों को दस-दस दिनों की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। कासगंज के मुकदमा में दोषी को तीन दिनों के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबकि "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा न्यायालय में की गई पैरवी से थाना सहावर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 79/2011 धारा 379/411 भादिव से संबंधित तीन अभियुक्त मदनलाल पुत्र गोपी यादव निवासी चांडी थाना सहावर, योगेन्द्र उर्फ कालीचरन पुत्र यादराम निवासी नबाबगंज सहावर, कल्लू उर्फ इकलास अली पुत्र मौ शाह को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 10-10 दिवस की सजा व 2400-2400 रुपये से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 20-...
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