नई दिल्ली, अगस्त 18 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायर हो चुके सशस्त्र बल के कर्मचारी (जो तय सेवा पूरी करने के बाद दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करते हैं) वे पूर्व कर्मचारी का दर्जा पाने के हकदार हैं। बाद में नए कारण बताकर उनकी योग्यता को नकारा नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता एक चिकित्सा अधिकार थे, जिन्होंने भारतीय वायु सेना में काम किया था। वह 30 जून 2019 को सेवानिवृत हुए थे। सेवानिवृति से पहले उन्होंने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी प्रोफेसर के तौर पर नियमित भर्ती के लिए आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद ईएसआईसी ने एक अधिसूचना जारी किया, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम थे जिन्हें साक्षात्कार के आधार पर अस्थायी तौर पर चुना गया। याचिकाकर्ता का नाम सीरियल नंबर 3 पर था। उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्त्...