मुंगेर, अप्रैल 26 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में पारा 40 डिग्री पार करने और लू के थपेड़ों के बीच श्रम विभाग ने श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। श्रम अधीक्षक ने सभी नियोजकों, ठेकेदारों और फैक्ट्री मालिकों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। काम का समय बदला: दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुले में कोई भी श्रमिक काम नहीं करेगा। मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क कार्य व ईंट-भट्ठा पर यह नियम तुरंत प्रभावी होगा। सुबह का शिफ्ट 6 से 11 बजे तक और शाम का शिफ्ट 4 से 7 बजे तक चलेगा। हर साइट पर शेड, पीने का ठंडा पानी, ओआरएस घोल, छाछ और प्राथमिक उपचार किट रखना जरूरी है। यह भी पढ़ें- बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें श्रमिकों को हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक देना होगा।50 से अधिक श्रमिकों वाली साइट पर एक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी रखना ह...