बिजनौर, मार्च 11 -- बिजनौर। प्रॉपर्टी में निवेश कर एक साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 12 लाख 50 हजार रुपये हड़पने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नरेंद्र कुमार पंचम ने शहर कोतवाली पुलिस को आरोपी दंपती और उनके पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वादी के अधिवक्ता मौहम्मद शालिक लक्की के अनुसार मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी मोहल्ला मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा शहर कोतवाली ने अजहर शमसी उसकी पत्नी मुमताज और पुत्र अदनान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में लिखा कि वह मुंबई में सैलून की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वादी के आरोपी अजहर शम्सी से दोस्ताना संबंध थे। उसने वादी को बताया कि अगर वह 12 लाख 50 हजार रुपये उसको दे तो वह एक वर्ष में उसको दोगुन...
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