सोनभद्र, मई 28 -- शक्तिनगर। हिंदुस्तान संवाद शक्तिनगर-वाराणसी हाइवे पर कोहरौल में चलायी जा रही देसी शराब की दुकान तीन दिन में हटाने के आदेश अनुज्ञापी को जिला आबकारी अधिकारी ने जारी किये है। 27 मई को जारी आदेश में कहा है कि शराब की दुकान को हाइवे से कम से कम 220 मीटर दूर हटा दिया जाये। दुकान की शिकायत रोहित भारतीय ने आईजीआरएस पोर्टल पर की थी जिसके बाद इसकी जांच आबकारी निरीक्षक ने कर अपनी रिपोर्ट आबकारी अधिकारी को दी थी। रिपोर्ट में नियमों का उल्लघंन पाये जाने पर यह आदेश दिये गये है। आबकारी निरीक्षक को भविष्य में भी इस पर कड़ी निगाह रखने का कहा गया है। कोहरौल के नाम से आवंटित दुकान वर्षों से मिलीभगत से जवाहरनगर सड़क के किनारे चल रही थी ।
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