औरंगाबाद, जनवरी 29 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने मदनपुर थाना कांड संख्या-490/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ओबरा थाना के गोड़तारा गांव निवासी पंकज कुमार सिंह को भादंवि धारा-379 में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25 सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। धारा-411 में तीन साल सश्रम कारावास और 25 सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आर्म्स एक्ट की धारा- 25 (1-बी)ए में दो साल छह महीने का साधारण कारावास और 25 सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। धारा 26 में दो साल छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 25 सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन...