नागपुर, मार्च 13 -- बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को भारी किल्लत के बीच घरेलू आपूर्ति की कीमत पर एलपीजी के निर्यात को प्राथमिकता देने के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और 'कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड' को नोटिस जारी किया है। यह याचिका छह एलपीजी डीलरों द्वारा दायर की गई है। जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण करार दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक CPIL को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी का भंडारण और आपूर्ति केंद्र सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार ही हो। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है।याचिकाकर्ताओं (डीलरों) के मुख्य आरोप मेसर्स ओमकार सेल्स और CPIL के पांच अन्य पुराने वितरकों ...