अलीगढ़, अक्टूबर 30 -- अलीगढ़ के महुआखेड़ा थाना क्षेत्र में पिछले साल एक महिला के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के मामले में उसके देवर को दोषी करार दिया गया है। एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी देवर को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि महुआखेड़ा क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने 28 सितंबर को यह मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसके चचिया ससुर के बेटे पवन का उनके घर पर आना-जाना था। महिला ने अपने फोन में कुछ व्यक्तिगत आपत्तिजनक फोटो खींच रखे थे। पवन ने उन फोटो को अपने मोबाइल फोन में ले लिया। उनके जरिये वह ब्लैकमेल करने लगा और शारीरिक संबंध बनाने को कहने लगा। महिला के मना करने पर उसने फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए...
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