देवर के लिए भारत आना चाहती थी पाकिस्तानी भाभी, HC ने कहा- आपको वीजा का अधिकार नहीं
नई दिल्ली।, सितम्बर 30 -- केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में वीजा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह करने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदन पर विचार किए जाने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वीजा जारी करना देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा मामला है। जस्टिस बीचू कुरियन थॉमस की पीठ ने एक शादीशुदा कपल द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पति भारतीय नागरिक है, जबकि पत्नी पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तानी महिला अपने देवर की शादी में शामिल होने के लिए भारत आना चाहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमलों के बाद उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के कारण विदेशी ...
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