देवघर, दिसम्बर 20 -- देवघर। झारखंड सरकार ने न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत ई-समन से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम झारखंड राज्य इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (जारी करना, तामील एवं निष्पादन) नियम, 2025 के नाम से लागू किया गया। अधिसूचना के अनुसार ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गया है। इसके तहत समन, वारंट और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं को अब डिजिटल माध्यम से जारी, तामील और निष्पादित किया जा सकेगा। ई-समन से तेज होगी न्यायिक प्रक्रिया:- नए नियमों के लागू होने से अदालतों द्वारा जारी किए जाने वाले समन और वारंट अब केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के मा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.