नई दिल्ली, फरवरी 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक ही कर्ज के लिए मूल कर्जदार और उसके कॉरपोरेट गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ दिवालिया की कार्यवाही चलाई जा सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है जो वित्तीय कर्जदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए समानांतर कार्रवाई शुरू करने से रोकता हो। जस्टिस दत्ता ने 47 पृष्ठ के फैसले की शुरुआत में लिखा, ''न्यायाधीश को मनमाने ढंग से नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है....।'' जस्टिस दत्ता ने कहा, ''ऋणदाता द्वारा अपने कर्ज के लिए गारंटी प्राप्त करने के औचित्य को पूरी तरह से समझना उचित जान पड़ता है। आईबीसी के अंतर्गत अधिकारों से संपन्न वित्तीय ऋणदाता को इन अधिकारों का प्...