बिहारशरीफ, जून 15 -- दूसरे राज्य से लघु खनिज लाने के लिए बनाना होगा पास वाहन चालकों को कराना होगा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अवैध खनन पर रोक लगाने व डिजीटल निगरानी की मंशा बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दूसरे राज्यों से लघु खनिज जैसे गिट्टी, बालू मंगाने के लिए अब वाहन चालकों को डिजीटल पास बनाना होगा। इसे इंटर स्टेट ट्रांजिट पास(आईएसटीपी) कहते हैं। लघु खनिज का परिवहन करने वाले सभी व्यवसायिक वाहनों के लिए यह आवश्यक है। इसके साथ खनिज का चालान भी आवश्यक है। दोनों में कोई एक भी नहीं रहने पर वाहन जब्त हो जाएंगे। 10 जून से से लागू भी कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से बिहार की सीमा पर घुसते ही वाहनों की जांच हो रही है। दरअसल, विभाग की मंशा है कि इस कवायद से अवैध खनन पर रोक लगेगी और वाहनों की डिजीटल निगरानी संभव होगी। यह भी पढ़ें- दूसरे राज्य से ल...