रुद्रपुर, जुलाई 11 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एसीजेएम शमा परवीन की अदालत ने पहली शादी की जानकारी छिपाकर दूसरी शादी करने के मामले में एक सैन्यकर्मी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसे मारपीट समेत अन्य आरोपों से बरी कर दिया। सह आरोपियों को भी दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार, रुद्रपुर निवासी शालू पांडेय ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बरेली के जौहरपुर निवासी राजीव शर्मा ने वर्ष 2015 में एक मैरिज वेबसाइट के माध्यम से उससे संपर्क किया। राजीव ने स्वयं को सेना में कार्यरत बताते हुए कहा कि उसका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद 14 मई 2015 को रुद्रपुर के एक होटल में दोनों का विवाह हुआ। शादी के कुछ समय बाद राजीव के व्यवहार पर संदेह होने पर शालू ...