प्रयागराज, मई 23 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 2006 के अधिनियम की धारा 10 (बाल विवाह कराने पर सजा) और धारा 11 (बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाजत देने पर सजा) के तहत किसी नाबालिग लड़की से शादी करने वाले आरोपी या ऐसे गैरकानूनी विवाह को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो। ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने आजाद अंसारी व उनके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के दौरा...