लखनऊ, अगस्त 14 -- यूपी में दूर संचार कंपनियों को अब टावर लगाने या फिर विकास प्राधिकरणों से अन्य किसी भी तरह की अनुमति लेने के लिए बार-बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। दूरसंचार कंपनियों द्वारा आवेदन किए जाने के सात दिनों के अंदर सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। सर्वेक्षण अनुमति के लिए कंपनियों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनसे केवल लाइसेंस शुल्क की लिया जाएगा。

अनुमति प्रक्रिया विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय ने इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेजा है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों और आवास विकास परिषद के आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार की अधिसूचना का कड़ाई का पालन किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। अधिसूचना जारी होने की तरीख से...