देहरादून, अप्रैल 4 -- जनपद में सभी पेंशन प्राप्तकर्ताओं का समयबद्ध सत्यापन होगा और अपात्र एवं मृत पेंशनरों को सूची से हटाया जाएगा। समाज कल्याण एवं महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, तीलू रौतेली, बौना पेंशन तथा 0 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित सभी लोगों का सत्यापन किया जाएगा। सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे और कि...