देहरादून, अप्रैल 22 -- एडीएम केके मिश्रा की कोर्ट ने मिलावटखोरों और खाद्य पदार्थों के अधोमानक मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की है। एडीएम कोर्ट ने कच्ची घनी तेल, लूज मावा-पनीर, सूजी और केक रस्क के सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर विक्रेताओं, सामग्री निर्माण करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2020, 2021, 2023 में देहरादून शहर, विकासनगर, ऋषिकेश में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। केस वन- हेल्थ मार्क सूजी का सैंपल भरा था, अधोमानक था सैंपल18 मार्च को वरिष्ठ बाद्य सुरक्षा अधिकारी तहसील ऋषिकेश ने मैसर्स मोन्स ग्रोसरी मार्ट श्यामपुर ऋषिकेश से हेल्थ मार्क सूजी का सैंपल भरा था।इसे जांच के लिए रुद्रपुर लेबोरेटरीभेजा गया। सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार 22 जून 2021 को उत्पाद को अधोमानक घोषित किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्...
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