दूध का टैंकर लूटकर चालक और क्लीनर की हत्या में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद
बुलंदशहर, मई 27 -- अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-1) धीरेंद्र कुमार- द्वितीय ने वर्ष 2016 में दूध का टैंकर लूटकर चालक और हेल्पर की बेरहमी से हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर कुल 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से 1.50 लाख रुपये मृतकों के कानूनी वारिसों को बतौर प्रतिकर (मुआवजे) के रूप में दिए जाएंगे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार मालिक ने बताया कि वादी मुकदमा अनिल कुमार गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कोतवाली के पीछे, बिलराम गेट कासगंज, जिला कासगंज ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार उनकी मुस्कान डेयरी वजीरगंज (बदायूं) से संबद्ध एक दूध का टैंकर 6 मार्च 2016 की रात दूध लेकर पारस डेयरी गुलावठी के लिए रवाना हुआ थ...
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