दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा
गौरीगंज, सितम्बर 26 -- मुसाफिरखाना। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद सुलतानपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। पुलिस के अनुसार मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर मजरे चंदीपुर निवासी सुरजीत निषाद पुत्र रामरूप निषाद के खिलाफ 20 जुलाई 2025 को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने की थी। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद 23 जुलाई 2025 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।पु...
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