गोरखपुर, मई 8 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। चौरीचौरा में वर्ष 2019 में दर्ज दुष्कर्म और दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के रामपुर रकवा पंडितपुरा निवासी संदीप भारती पुत्र उमेश हरिजन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और एडीजीसी राममिलन सिंह की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

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