अलीगढ़, मार्च 19 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट थाना क्षेत्र में सात साल पहले महिला से दुष्कर्म व उसकी हत्या के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें सभी गवाह मुकर गए थे। इसके बावजूद अदालत ने मृत्युपूर्व बयानों के आधार पर सास-ससुर को आजीवन कारावास व जेठ को दुष्कर्म में 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। सास-ससुर ने महिला को दुष्कर्म के बाद जेठ के खिलाफ शिकायत करने से रोका था। न मानने पर उसे जलाकर मार दिया। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि देहलीगेट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना सात मई 2019 को साढ़े सात बजे की है। वह ड्यूटी पर गया था। इसी बीच उसका बड़ा भाई दिलशाद घर आया और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में सास हुस्न बानो व ससुर रमजानी ने म...
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