बस्ती, अगस्त 18 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास काटनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि 29 सितम्बर 2017 की रात उसकी 14 वर्षीय लड़की को अनिल (31) बहला फुसलाकर मुंबई भगा ले गया। वहां 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। वहां से पीड़िता स्वयं किसी तरह वापस आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर अन...