हमीरपुर, जून 11 -- हमीरपुर, संवाददाता। सदर कोतवाली के एक गांव में रिश्ते के मामा ने ग्यारह वर्षीय भांजी को हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 11500 जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली के एक गांव निवासी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसका मौसेरा साला अजय पुत्र बंशी नविासी टोला थाना सिसोलर 30 अप्रैल 2018 को उसके घर आया और घर में रुक गया। इस दौरान वह रिश्तेदारी में मवईजार चला गया। घर में उसकी पत्नी व ग्यारह वर्षीय पुत्री थी। रात में अजय व उसकी पत्नी पुत्री के साथ अलग-अलग चारपाई में लेट गए। रात बारह बजे के करीब अजय उसकी पुत्री की चारपाई में लेटकर जबरन दुष्...