बगहा, अगस्त 28 -- बेतिया, विधि संवाददाता। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को घर से बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त वीरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। बुधवार को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार को भादवि की धारा- 376 तथा 4 पॉक्सों एक्ट में दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं में पचीस-पचीस हजार रुपए जुर्माना भी देने का आदेश दिया है ।न्यायाधीश ने वीरेंद्र कुमार को भादवि की धारा- 363 में भीं दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। साथ-साथ दस हजार रुपए जुर्माना भी देने को कहा है। न्यायाधीश ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तह...