बगहा, फरवरी 11 -- बेतिया, विधि संवाददाता। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में एक अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 41 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता बेतिया नगर थाना क्षेत्र के शांति मांई स्थान निवासी शुभम गुप्ता उर्फ सन्नी है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा भादवि की धारा 376 में 20-20 वर्ष का कारावास की सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। अभियुक्त अपने रिश्तेदारी में रामनगर गया था। घटना के दिन उसके रिश्तेदारी की एक लड़की अपने पड़ोस की एक नाबालिग लड़की को धोखा से बुलाकर अपने घर लेते लाई। जहां एक अन्य महिल...