दरभंगा, फरवरी 8 -- लहेरियासराय। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले में संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को 10 वर्षों की कठोर सजा और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शनिवार को उभय पक्षों की ओर से न्यायालय में सुनवाई की गयी। न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1) में अभियुक्त को 10 वर्षों का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन वर्षों के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के संतोष सदाय उर्फ मठेरन सदाय को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया था। अभियुक्त की सजा अवधि के निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए सात फरवरी की तिथि निर्धारित थी। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2024 को दोपहर दो बजे एक मह...
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