कोडरमा, अप्रैल 29 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डरा-धमकाकर युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ अदालत ने आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान रंजन रजक उर्फ धोनी रजक (20 वर्ष), पिता ईश्वर रजक, निवासी गैड़ा, चंदवारा, जिला कोडरमा के रूप में हुई है। यह मामला वर्ष 2023 का है, जिसकी प्राथमिकी जयनगर थाना में दर्ज की गई थी।पीड़िता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि घटना के समय उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया। इसके बाद आरोपी ने ...