रांची, फरवरी 16 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रदीप गंझू उर्फ प्रदीप कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। दलील दी गई कि वह दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। वहीं, एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। प्रकरण के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 6 मई 2023 को आरोपी ने होटल में घुसकर चाकू की नोक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पिठोरिया थाना में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अदालत ने केस डायरी, चार्जशीट और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है। इन तथ्...