मधेपुरा, मई 30 -- मधेपुरा। नौ माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आठ साल पुराने मामले में एडीजे(6)अमित कुमार पाण्डेय की विशेष कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को 50 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा की अर्थड़ेण्ड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पोक्सी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर निवासी सुनील कुमार मंडल (21) ने मई 2018 में अपने ही पड़ोस की एक नौ माह की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया था। बच्ची के पिता के फर्दबयान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने अभियुक्त सुनील को आजीवन कुमार आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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