औरंगाबाद, अप्रैल 9 -- अदालत ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना, महिला थाना में वर्ष 2020 में हुई थी प्राथमिकी एक नाबालिग का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है मामला औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दाउदनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को अदालत ने गुरुवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने महिला थाना कांड संख्या-12/20 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। एपीपी राम नरेश प्रसाद ने बताया की एकमात्र अभियुक्त दाउदनगर थाना के चौरम गांव निवासी रणधीर कुमार को भादंवि धारा-376डी में 26 मार्च को दोषी करार दिया गया था। उस पर 10 जनवरी 2022 को आरोप गठन किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्य...