भागलपुर, फरवरी 25 -- नाथनगर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि दुष्कर्म मामले में भागलपुर न्यायालय ने नाथनगर थाना क्षेत्र के कसबा निवासी अभियुक्त मो. रिजवान को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा। मामला नाथनगर थाना कांड से संबंधित है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और समर्पित चार्जशीट को पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने अनुसंधान के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों को अदालत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
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