दुमका, मई 1 -- दुमका, प्रतिनिधि।घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के एक दोषी जोनस किस्कू को दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने भादवि की धारा 376 के तहत 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह भी पढ़ें- यौन शोषण के एक दोषी को 10 साल की सजा,10 हजार रुपए का जुर्माना सजा और जुर्माना जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने भादवि की धारा 354 के तहत 5 साल की सजा एवं 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत (बिना अनुमति के घर में घुसने) दोषी को 7 साल की सजा एवं 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह भी पढ़ें- नाब...