प्रयागराज, नवम्बर 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक अपराध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या एक की ने पीड़िता के रिश्तेदार, अभियुक्त अर्जुन भारतीया को दस वर्ष की कैद और 67 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला नशीला पदार्थ खिलाकर, दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का है। यह फैसला न्यायाधीश सीमा सिंह-प्रथम ने आरोपित के अधिवक्ता और सहायक शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी के तर्कों को सुनकर तथा उपलब्ध सबूतों को देखकर किया। यह मुकदमा थाना फूलपुर में दर्ज किया गया था। अभियुक्त अर्जुन भारतीया पीड़िता का रिश्तेदार है। अर्जुन पर आरोप था कि उसने 15 मई 2018 को पीड़िता को घर में अकेले पाकर उसे नशीली दवा खिलाकर या सुंघाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पी...