छपरा, सितम्बर 27 -- छपरा । विशेष न्यायाधीश पोक्सो स्मिता राज ने मशरक थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई शनिवार को पूरी कर ली। मशरक थाना के पूरब टोला निवासी नसरुद्दीन साईं को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत तीन साल की सजा दी। पच्चीस हजार अर्थ दंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक और अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। कुल चार गवाहों की गवाही कराई। पुलिस ने 20 जून 2021 को आरोपी के विरुद्ध अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था । न्यायालय द्वारा 31 अगस्त 2021 को आरोपी के विरुद्ध आरोप गठन किया गया था। मालूम हो कि पीड़िता ने 26 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई ...