नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद में दुष्कर्म पीड़िता 4 साल की बच्ची का इलाज करने से इनकार करने वाले दो निजी अस्पतालों को 12 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। दुष्कर्म की घटना के बाद दोनों निजी अस्पतालों द्वारा इलाज करने से इनकार की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने जीवन बचाने के लिए मेडिकल संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 हर अस्पताल पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह दूसरी बातों की परवाह किए बिना इमरजेंसी मरीज का इलाज करें। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म पीड़िता का इलाज से इनकार करने वाले अस्पतालों को देना होगा 12 लाख रुपये मुआवजायह था मामला देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजू...