फिरोजाबाद, सितम्बर 14 -- सोमवार को न्यायालय ने रिश्तेदारी में किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में मैनपुरी निवासी आरोपी को दोषी मानते हुए 10 के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला जसराना थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक गांव निवासी युवक ने पांच मार्च-2018 को थाने में तहरीर दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर गया था। पुत्री को घर में अकेला देखकर पड़ोसी का भांजा भूरा उर्फ श्यामपाल पुत्र विजय सिंह निवासी ककनपुरा थाना बरनाहल मैनपुरी घर में घुस आया। उसने 17 वर्षीय पुत्री को बुरी नियत से पकड़ लिया और मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। उसी दौरान वह अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो भूरा ने गेट खोला और उनमें धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी।मामले की सुनवाई अपर ...