बलरामपुर, जून 5 -- बलरामपुर, संवाददाता। हरैया थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर व झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस की कथित निष्क्रियता के बाद आखिरकार अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायालय जेएम द्वितीय (न्यायाधीश रेनू गौतम) ने एक पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरैया पुलिस को सभी छह नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर मामले की निष्पक्ष विवेचना करने का कड़ा आदेश जारी किया है। मामला हरैया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 38 वर्षीय पीड़िता ने अदालत में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने घटना की लिखित सूचना देने और पुलिस अधीक्षक को स्पीड पोस्ट के जरिए अवगत कराने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित...