मधेपुरा, मार्च 31 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास सहित अश्लील विडियो बनाने के एक मामले में एडीजे षष्टम अमित कुमार पांडेय की कोर्ट ने सोमवार को एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया हैं। मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया की मामला पुरैनी थाना क्षेत्र की है। जहां 29 अक्टूबर 2023 को दिन के दस बजे सात वर्षीय पीड़िता के पड़ोसी ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। घर के एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करते विडियो भी बनाया। काफ़ी देर तक़ बच्ची को अपने घर में नहीं पाकर ज़ब पीड़िता की मां आरोपी के घर गई तो वहां एक कमरे से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंची तो देखा की अभियुक्त उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्...