हाजीपुर, जुलाई 31 -- हाजीपुर। निज संवाददाता लालगंज थाने के पोझिया गांव में लगभग 11 वर्षों पूर्व घर में घुसकर युवती के साथ चाकू के बल पर दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शुक्रवार को संतोष कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है।

अपर सत्र न्यायधीश का फैसला सिविल कोर्ट के जिला अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त संतोष कुमार को दोषी दुष्कर्म का दोषी पाया। यह जानकारी लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि माह अप्रैल में गेहूं काटने का समय होता है। इसी दौड़ान लालगंज थाना के पोझीया गांव में दिनांक 12- 4-15 को जब परिवार के अन्य सभी लोग गेहूं काटने खेत में गए हुए थे। उनके घर में युवती प्रतिमा कुमारी अकेली थी। इसी का नाजायज फायदा उठाकर उसी गांव का रहने वाला अभियुक्त संतोष ...