बलिया, जनवरी 3 -- बलिया। करीब तीन साल पुराने पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शनिवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। साल 2023 में एक व्यक्ति ने रसड़ा पुलिस को तहरी देकर कोप निवासी सुरेंद्र राम पर नाबालिग संग जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनायी। अभियोजन की ओर से राकेश कुमार पांडेय ने पक्ष रखा।
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