सोनभद्र, सितम्बर 17 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढ़े 4 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ जबरन कई बार बलात्कार किए जाने का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने जुगैल थाने में 17 मार्च 2021 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसे 5 बेटियां हैं। इसमें से तीन की शादी हो चुकी है। चौथी बेटी जो कक्षा 7 की छात्रा ...