दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद, जुर्माना
पीलीभीत, जून 7 -- पीलीभीत। घास काटने गई महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी डब्ल्यूपी अनु सक्सेना ने 21 हजार रुपए जुर्माना सहित 15 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना जहानाबाद के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह 15 अगस्त 2009 को अपनी पत्नी के साथ घास काटने खेत पर गया था। जिस खेत में वह घास काट रहा था, वहां से करीब तीन सौ मीटर की दूरी पर गन्ने के दूसरे खेत में उसकी पत्नी घास काट रही थी। मौका पाकर गांव के चमन सिंह पुत्र छत्रपाल ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचा और चमन सिंह को दुष्कर्म करते हुए पकड़ लिया। किसी तरह वह उसकी पकड़ से छूट कर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। आरोपी के विरुद्ध ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.